आरटीई 2009 पार्ट 2- 7 अध्याय 38 धारा
आरटीई 2009
अध्याय 1 -
◆ प्रारंभिक परिचय
◆ धारा 1 व 2
धारा 1
नाम - RTE -2009
विस्तार संपूर्ण - भारत में
लागू - 1 अप्रैल 2010
धारा 2 -
◆ उप धाराओं का उल्लेख
◆ बालक से आशय- 6 से 14 वर्ष / 6 -18 वर्ष
◆ प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक
◆ त्रिभाषा फार्मूला लागू
◆ विद्यालय के प्रकार व प्रति बालक फीस का निर्धारण
अध्याय 2
■ निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
■ धारा 3 से 5 तक
धारा 3 - 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू
धारा 4 - ड्रॉप आउट बालको या विद्यालय से न जुड़े बालकों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा
धारा 5 - टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना
अध्याय 3
■ समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य
■ धारा 6 से 11 तक
धारा 6 - विद्यालय की स्थापना के संबंध में
कक्षा 1 से 5 तक - 1 किलोमीटर पर
कक्षा 6 से 8 तक - 3 किलोमीटर पर
धारा 7 - वित्तीय अनुपात
केंद्र : राज्य
55 : 45
65 : 35
68 : 32
90 : 10 (पूर्वोत्तर राज्यों में)
धारा 8 - समुचित सरकार के कर्तव्य
धारा 9 - स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य
धारा 10 - माता पिता के कर्तव्य
धारा 11 - 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी
अध्याय 4 -
■ विद्यालय में शिक्षकों के कार्य, दायित्व व अधिकार
■ धारा 12 से 28 तक
धारा 12 - प्रत्येक निजी विद्यालयों को कम से कम 25% दुर्बल तथा वंचित वर्ग के बालकों को निशुल्क शिक्षा देनी होगी
धारा 13 - प्रवेश शुल्क , अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक
◆ जुर्माना - शुल्क का 10 गुना
धारा 14 - आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा
धारा 15 -
◆ प्रवेश तिथि का विस्तार है
◆ 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि
धारा 16 - कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को फेल नहीं किया जाएगा
Note- आरटीई 2009 की सबसे बड़ी कमी यह मानी गई है कि इसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है
धारा 17 - बालक को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा
धारा 18 - विद्यालय की मान्यता के संदर्भ में
◆ बिना मान्यता संचालन पर ₹10000 प्रतिदिन के हिसाब से दंड का प्रावधान
धारा 19 - विद्यालय के मानकों के संदर्भ में
● विद्यालय के भवन का होना
● खेल मैदान होना
● पुस्तकालय होना
● शिक्षण सत्र में शिक्षण के समय का निर्धारण
प्राथमिक विद्यालय
◆ 1 सप्ताह - 45 घंटे (तैयारी सहित)
◆ 1 वर्ष - 800 घंटे / 200 दिन
उच्च प्राथमिक विद्यालय
◆ 1 सप्ताह - 48 घंटे (तैयारी सहित)
◆ 1 वर्ष 1000 घंटे / 220 दिन
धारा 20 - अनुसूची में परिवर्तन
● शिक्षा के अधिकार में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार केंद्र को जाता है
● समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं
धारा 21 - विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन
SMC - 15 सदस्य, 50% महिला, 75% अभिभावक
अध्यक्ष - अभिभावक
सचिव- HM (पदेन)
◆ SMC की बैठक 3 माह में एक बार अमावस्या के दिन
◆ कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन
धारा 22 - विद्यालय विकास योजना का निर्माण (SDP) तथा क्रियान्वयन SMC द्वारा किया जाएगा
धारा 23 - शिक्षक पद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ( TET पास अनिवार्य )
धारा 24 - शिक्षक के कर्तव्य व दायित्व
धारा 25 - शिक्षक छात्र अनुपात
शिक्षक : छात्र
1 : 30
2 : 31-60
3 : 61-90
4 : 91-120
5+1(HM) : 121-200
■ विद्यालय स्तर के अनुसार
1-5 तक = 1 : 30
1-8 तक = 1 : 40
6-8 तक। = 1 : 35
धारा 26 - रिक्त पदों के संबंध में कुल स्वीकृत पदों के 10 परसें से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे
धारा 27- गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी
NOTE - चुनाव, जनगणना व राष्ट्रीय आपदा में शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है
धारा 28 - प्राइवेट ट्यूशन पर रोक
अध्याय 5 -
◆ प्रारंभिक शिक्षा व पाठ्यक्रम
◆ धारा 29 व 30
धारा 29 -
★ पाठ्यक्रम का निर्माण
★ CCE लागू किया जाए
धारा 30 - आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा न हो
● अंतिम परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी किया जाए
अध्याय 6 -
■ बालक के शिक्षा का अधिकार का सरंक्षण
■ धारा 31 से 34 तक
धारा 31 - शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करना
धारा 32 - बालकों की शिकायतों का निवारण
धारा 33 - राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन
धारा 34 - राज्य सलाहकार परिषद का गठन
अध्याय 7 -
◆ विस्तार
◆ धारा 35 से 38 तक
धारा 35 - शैक्षणिक योजनाओं का निर्माण केंद्र करेगी
धारा 36 - अभियोजन हेतु मंजूरी का प्रावधान
धारा 37 - SMC के विरुद्ध विधिक कार्यवाही संबंधी क्रिया
धारा 38 - राज्य सरकार को आरटीई में संशोधन का प्रावधान किया गया है
Note - आरटीई 2009 की धारा 38 के तहत राजस्थान में 29 मार्च 2011 को राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया जिसमें 10 अध्याय में 29 धाराओं का उल्लेख है
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