आरटीई 2009 पार्ट 1

 शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009

◆ 1937 में वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी व जाकिर हुसैन के द्वारा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया

◆ 1937 में ही महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई

◆ सर्वप्रथम 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समावेशी शिक्षा का विचार दिया गया

◆ 1948 में डॉ राधाकृष्णन द्वारा निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया गया

★ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1988, 1992 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई किंतु व्यवहारिक रूप से उन्हें लागू नहीं किया जा सका

◆ 1976 में संविधान के 42 वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया

◆ 1993 में प्रोफसर यशपाल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में तनाव एंव बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया

◆ Ncf-2005 में पाठ्य चर्चा पर विशेष चर्चा की गई

◆ संविधान के 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया (अनुच्छेद 21( a))

■ 20 जुलाई 2009 को आरटीई राज्यसभा में पारित

■ 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित

■ 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हस्ताक्षर किए

★ अंतिम रूप से शिक्षा के इस अधिकार को पारित करने का श्रेय भारतीय संसद को जाता है

■ 27 अगस्त 2009 को शिक्षा के इस अधिकार की उद्घोषणा की गई

★ 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 

■ शिक्षा के इस अधिकार को लागू करने वाला भारत विश्व का 135 वां देश था (पहला - प्रशा)

◆ अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया कि राज्य पिछड़े एवं अभावग्रस्त बालकों एंव 3 से 6 साल के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा

◆ अनुच्छेद 51(क) भाग 4 में भारतीय अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य में वृद्धि की गई तथा आदेश दिया गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं- 

◆ प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा है

◆ प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे

◆ इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा

◆ कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा तथा आठवीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र सभी बालकों को प्रदान किया जाएगा

◆ कोई भी विद्यालय सरकारी मान्यता के बिना नहीं चलेगा

◆ शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है

◆  प्रत्येक छात्र को आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा

◆ प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा

◆ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी

◆प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी

◆  उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा तथा राज्य भाषा भी हो सकती है

■ 6 से 14 वर्ष के बालक को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी

◆ बच्चों की स्कूल फीस के साथ-साथ यूनिफॉर्म, परिवहन व मिड डे मील जैसी चीजों पर खर्च शून्य होगा

◆ राज्य सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी

● अभिभावकों के इंटरव्यू तथा बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध रहेगा

■ जहां तक संभव हो शिक्षा मातृभाषा में ही होगी

■आरटीई 2009 में 7 अध्याय में 38 धाराओं का उल्लेख है- 




Comments

Popular posts from this blog

निर्मित वाद सिद्धांत

भाषा शिक्षण की व्याकरणीय विधियां

व्यक्तित्व के सिद्धांत